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निलम्बन - म.प्र. / छ.ग. सरकार के दिशानिर्देश

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Published 7 Jul 2020

एक शासकीय कर्मचारी को अस्थाई रुप से, तब तक कर्तव्यों से विमुख करना जब तक उसके आचरण से सम्बंधित जॉच लंबित हो; इस दौरान वेतन भी कम प्राप्त होता है व अधिकारों / विशेषाधिकारों में भी कुछ कमी कर दी जाती है । निलंबन का प्रावधान, म. प्र. सिविल सेवा(नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 में निहित है। मूलभूत नियम, 1922 के नियम 53,54 और 55 में निलंबन के विभिन्न प्रावधानों को निहित किया गया है। जब भी कोई शासकीय सेवक को निलम्बित किया जाता है तो वह शासकीय सेवा तो नही करता है परंतु बिना काम किए भी उसका भुगतान प्राप्त होता रहता है । अतः किसी शासकीय सेवक को निलंबित करने का निर्णय सावधानीपूर्वक विचार कर लिया जाना चाहिए

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